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जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत के पहले लोकपाल को नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेन्द्र सिंह और आईपी गौतम को सदस्य नियुक्त किया है।



लोकपाल अधिनियम के अधिसूचित होने के लगभग पांच साल बाद पीसी घोष की नियुक्ति हुई है
लोकपाल एक तीन सदस्यीय, भ्रष्टाचार रोधी प्रहरी है जिसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होते हैं
कानून केंद्र में लोकपाल और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकायुक्त का प्रावधान करता 
सुप्रीम कोर्ट के जज पिनाकी चंद्र घोष को मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा भारत का पहला लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी दल नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति पी के मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति ने दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामासुंदरम, महेन्द्र सिंह और आईपी गौतम को सदस्य नियुक्त किया है।



16 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिनियम को अधिसूचित किए जाने के लगभग पांच साल बाद जस्टिस पीसी घोष की नियुक्ति हुई 
लोकपाल एक तीन सदस्यीय, भ्रष्टाचार रोधी प्रहरी है जिसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल के सदस्यों में आठ सदस्य शामिल होंगे - उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिविल सेवक।

कानून लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के लिए प्रावधान करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, और रविवार (17 मार्च) को प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी की एक चयन समिति की बैठक में पीसी घोष का नाम अंतिम रूप दिया गया और उनकी सिफारिश की गई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो समिति का हिस्सा हैं, बैठक में शामिल नहीं हुए।

न्यायमूर्ति घोष, 67, जो जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य हैं, 27 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 8 मार्च, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। लोकपाल खोज समिति द्वारा चुने गए शीर्ष 10 नाम।

पिनाकी चंद्र घोष कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।
 निकाय की जरूरत जो हमारे राष्ट्र में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोक सकता है, हमारे जैसे विकासशील देश के लिए समय की जरूरत बन गया है। एक भ्रष्टाचार रोधी समिति हमारे देश की शासन व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है।

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013 के बाद अन्ना हजारे के तीव्र विरोध के बाद दिसंबर 2013 में पारित किया गया था, यह सवाल अभी भी बना हुआ है: लोकपाल अभी तक क्यों नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा और बिजली केंद्रों में आम आदमी को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति को पूरा करने पर सरकार का रुख "पूर्ण असंतोषजनक" है।

लोकपाल विधेयक क्या है?



इस विधेयक को सबसे पहले एडवोकेट शांति भूषण ने पेश किया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार-विरोधी संस्था की स्थापना के विचार को गर्म नहीं किया।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य समग्र भ्रष्टाचार को कम करना और इस देश के नागरिकों की शिकायतों को सुनना था
यह बिल भी आम नागरिकों द्वारा सुझाए गए इनपुट और सुधारों की मदद से बनाया गया था
लोकपाल बिल को 1968 के बाद से लगभग आठ बार संसद में रखा गया था, जिसके बाद इसे 2013 के अंत में पारित किया गया था
इस बिल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है.
- इनके कामकाज में सरकार और अफसरों का कोई दखल नहीं होगा.
- भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलने पर लोकपाल और लोकायुक्तों को साल भर में जांच पूरी करनी होगी.
- अगले एक साल में आरोपियों के ख़िलाफ़ केस चलाकर क़ानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी.
- यही नहीं भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वालों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी.
- अगर कोई भी अफसर वक्त पर काम नहीं करता जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
- 11 सदस्यों की एक कमेटी लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी.
- लोकपाल और लोकायुक्तों के खिलाफ आरोप लगने पर भी फौरन जांच होगी.
- जन लोकपाल विधेयक में सीवीसी और सीबीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आपस में मिलाने का प्रस्ताव है.
- साथ ही जन लोकपाल विधेयक में उन लोगों को सुरक्षा देने का प्रस्ताव है जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे

जन लोकपाल बिल | Jan Lokpal Bill In Hindi

यह एक independent body है जो कि दोषी के खिलाफ़  1 year के अंदर  corruption case को investigate करेगी और उसके अगले year में ही वो court में मुकद्दमा दायर कर, उचित फैसले के लिए case चलाएगी | मूलतः यह बिल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पीछे 52 वर्षों से यह लागू नहीं हुआ |इस बिल के अंतर्गत Prime Minister, Minister और MPs के साथ सभी government officer और नौकरीपेशा वर्ग  भी आते है 
लोकपाल बिल सर्वप्रथम 1968 fourth Lok sabha में introduce कराया गया ,तत्पश्चात 1969 में यह पारित किया गया फिर भी इसे Rajya Sabha में कोई स्थान नहीं मिला| कुछ समय बाद इसे Lok Sabha से भी हटा दिया गया, उसके बाद से अब तक इसे उचित रूप में लागु नहीं किया गया|इस बिल का प्रस्ताव हमेशा ही रखा जाता है पर इसे संशोधन के लिए बार बार लौटा दिया जाता है | 2008 में जब इसका संशोधित रूप सामने आया तब उसमे बहुत सी खामिया थी |
मूलतः लोकपाल बिल एक प्रशासनिक सुधार(Administrative Reforms) के लिए बनी एक committee है जिसमे लोकपाल जो की center और लोकायुक्त जो की state में working करे
Important points of जनलोकपाल बिल :
  1. लोकपाल बिल के अंतर्गत आते है लोकपाल जो की center में एवम लोकायुक्त जो की state में कार्यरत रहेगा |
  2. Supreme Court और Election Commission government और नौकरीशाह (bureaucrat) से पूरी तरह independent रहेंगे|
  3. corrupt person के विरुद्ध cases जल्दी file किये जायेंगे और investigate किये जायेंगे और दोषों की पुष्टि के बाद 2 वर्ष का जेल का दंड दिया जायेगा
  4. सरकार को जो भी नुकसान हुआ है corrupted person के कारण उसे उसकी भरपाई करनी होगी
  5. यह जनता के लिए भी बहुत लाभदायक है इसमें अगर किसी भी person का काम दिए गए समय में पूरा नहीं किया गया है तो वह सीधे लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकता है लोकपाल उस officer के विरुद्ध कार्यवाही करेगा अगर वो दोषी है तो उसे उचित भुगतान (financial penalty) और नुकसान की भरपाई करनी होगी |
  6. लोकपाल की नियुक्ति किसी political party द्वारा नहीं की जाएगी इसका चुनाव पूरी पारदर्शिता (transparency) के साथ judges, citizens and constitutional authorities के द्वारा किया जायेगा|
  7. अगर लोकपाल की team में कोई member के विरुध्द complain आती है और वह दोषी पाया जाता है तो उसे 2 months के अंदर निशाकसित किया जायेगा |
  8. complaint करने वाले persons को लोकपाल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी |
  9. दूसरी corruption के खिलाफ़ काम करने वाली committee CBI,CNC etc भी लोकपाल के साथ मिलकर काम करेंगी |

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