जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आयोजित, रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी दर लागू करने के बारे में निर्णय लिए गए
जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आयोजित, रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी दर लागू करने के बारे में निर्णय लिए गए |
जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आज 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 33वीं बैठक में किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत और किफायती मकानों को छोड़ निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत की घटी हुई प्रभावी जीएसटी दर हेतु की गई सिफारिशों पर अमल के लिए इससे संबंधित प्रक्रियागत विवरण पर विचार-विमर्श किया गया। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने इस दिशा में अग्रसर होने के लिए संबंधित तौर-तरीकों के बारे में निर्णय लिया जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।
मौजूदा परियोजनाओं के संबंध में विकल्प:
नई टैक्स दरें:
नई परियोजनाओं के साथ-साथ नई व्यवस्था के तहत टैक्स अदा करने का उपर्युक्त विकल्प अपनाने वाली मौजूदा परियोजनाओं पर लागू नई टैक्स दरों का उल्लेख नीचे किया गया है :
ए) ऐसे सभी मकान जो जीएसटीसी द्वारा तय की गई किफायती घरों की परिभाषा पर खरे उतरते हैं (गैर-महानगर में क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर/महानगरों में क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर और कीमत 45 लाख रुपये तक)।
बी) वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य आवास योजनाओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे निर्माणाधीन किफायती मकान जो 8 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र हैं (एक तिहाई भूमि एबेटमेंट के बाद)।
ए) मौजूदा परियोजनाओं में किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान, चाहे इनकी बुकिंग 1 अप्रैल, 2019 से पहले या उसके बाद हुई हो। 1 अप्रैल, 2019 से पहले बुक किए गए मकानों के मामले में नई दर 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद देय किस्तों पर लागू होगी।
बी) नई परियोजनाओं के तहत किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान।
सी) आवासीय अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) परियोजना (आरआरईपी) के तहत दुकानों एवं कार्यालय जैसे सभी वाणिज्यिक अपार्टमेंट जिनका कुल कारपेट एरिया समस्त अपार्टमेंट के समग्र कारपेट एरिया के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
नई टैक्स दरों के लिए शर्तें:
1 प्रतिशत (किफायती घरों के निर्माण पर) और 5 प्रतिशत (किफायती घरों को छोड़ अन्य मकानों के निर्माण पर) की नई टैक्स दरें निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू की जाएंगी:
ए) इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
बी) 80 प्रतिशत कच्चे माल (इनपुट) और इनपुट सेवाओं
आईटीसी नियमों में संशोधन:
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